सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने की एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।
इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को मंजूरी दी।
सी-डॉट में व्यक्ति के सूचना अधिकार का सम्मान किया जाता है और भारत सरकार द्वारा लागू इस अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
सी-डॉट में इस अधिनियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व निम्नलिखित अधिकारियों को सौंपा गया हैः-
आवेदन मानक प्रारूप में हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए। सादे कागज पर दिया गया आवेदन भी स्वीकार्य है। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आवेदन रजिस्टर्ड डाक या कुरियर या फैक्स या व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर दाखिल किए गए आवेदन प्रपत्र की प्रति ई-मेल के जरिए सीपीआईओ को भेजी जा सकती है।
आवेदन शुल्क का नकद भुगतान वित्त विभाग, सी-डॉट परिसर, महरौली, नई दिल्ली -110030 में किया जा सकता है और इसकी पावति सीपीआईओ के पास जमा कराई जा सकती है अथवा यह भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट या बैंकर चैक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर (सभी सी-डॉट के पक्ष में देय) के रूप में किया जा सकता है और सीपीआईओ को रजिस्टर्ड डाक या कुरियर या व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है।
शुल्क निम्नलिखित शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है
उद्देश्य
राशि और टिप्पणियां
आवेदन शुल्क
रु. 10.00
अतिरिक्त पृष्
रु. 2.00 प्रति पृष्ठ (कागज का आकार: ए4 या ए3)
बड़े आकार के कागज
वास्तविक शुल्क
नमूना या मॉडल
वास्तविक शुल्क
रिकॉर्ड्स का निरीक्षण
पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे के लिए रु 5.00 (या इसके अंश)
फ्लॉपी डिस्क
रु 50.00
आरटीआई कानून, 2005, धारा 4 (1)(ख) के अनुसार प्रकाशित सूचना
शासी परिषद, परियोजना बोर्ड के सदस्यों,पंजीयक और सीएफओ के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन, नियमों और विनियमों, उपनियम दस्तावेजों में किया गया है।
संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया सी-डॉट बाई लॉज़ और शक्ति दस्तावेजों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा निर्धारित प्रतिनिधिमंडल के अनुसार है। आंतरिक दिन-प्रतिदिन कार्य के लिए, निर्णय लेने की शक्तियां बोर्ड में निहित होती हैं और आगे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार बोर्ड के नीचे अधिकारियों को सौंपी जाती हैं, जो दस्तावेज और सभी विभाग प्रमुखों के साथ उपलब्ध है।
सी-डॉट के पास विभिन्न विधानों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों तथा दूरसंचार विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा अन्य संबद्ध संगठनों के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से शक्तियों का प्रत्यायोजन, निर्धारित नीतियों, दिशानिर्देशों और नियमावलियों के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश हैं।
संगठन के नियमों और विनियमों के समग्र उद्देश्य और प्रारूप मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन, नियमों और विनियमों, उपनियम दस्तावेज में निर्धारित हैं। सी-डॉट का प्रत्येक डिवीजन, अपने कार्यों का निर्वहन करते समय नीतिगत दस्तावेजों, नियमावलियों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। सभी तकनीकी गतिविधियों के लिए संगठन की प्रक्रियाएं परिभाषित हैं, जिनमें प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों, टेम्पलेट्स, स्वरूपों और चेकलिस्ट का प्रावधान है। इन सभी की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है।
जिन मामलों के लिए सी-डॉट के उप-नियमों में प्रावधान नहीं हैं, उनमें केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया जाता है होते हैं।
सी-डॉट कारोबार के प्रचालन, साथ ही साथ संगठन के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न कानूनों, विधियों, नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक पंजीयक, किताबें, मैनुअल, अनुमतियां इत्यादि जैसे विभिन्न सांविधिक दस्तावेज रखता है।
सी-डॉट एक आरएंडडी संगठन है और उसकी नीतियां अपने आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं, और इसलिए, आंतरिक नीतियों के निर्धारण से पहले जनता के सदस्यों के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सी-डॉट की आंतरिक नीतियां विधियों, नियमों और विनियमों आदि के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तैयार की जाती हैं।
जनता के सदस्य, जो सी-डॉट के साथ कारोबारी लेनदेन करना चाहते हैं,वे ई-मेल, फ़ैक्स या पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
संगठन की प्रोफाइल, व्यापार, उत्पाद, सेवाएं इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं और इसे कॉर्पोरेट वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
सी-डॉट कॉर्पोरेट वेबसाइट का संचालन रहा है। जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक वेबसाइट देख सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना अधिकारियों की सूची भी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।